Dr Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana 2026: हरियाणा सरकार दे रही मेधावी छात्रों को ₹12,000 तक की छात्रवृत्ति, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य के होनहार एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना (Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Sanshodhit Yojana) 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को उनके कोर्स और श्रेणी के अनुसार ₹8,000 से ₹12,000 प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति (Scholarship) सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।

जो विद्यार्थी हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने 10वीं, 12वीं या स्नातक (Graduation) की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, वे सरल हरियाणा पोर्टल (Saral Haryana Portal) के माध्यम से 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

इस विस्तृत लेख में आपको Dr Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी—जैसे योजना का उद्देश्य, मुख्य लाभ, पात्रता मापदंड, न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत, कोर्स-वार छात्रवृत्ति राशि, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) हिंदी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2026: एक नज़र में

विवरण (Detail)जानकारी (Information)
योजना का नामडॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27
विभाग का नामसामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
राज्यहरियाणा (Haryana)
लाभार्थी वर्गSC, BC-A, BC-B, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध-घुमंतु, टपरीवास एवं सामान्य वर्ग के पात्र छात्र
छात्रवृत्ति राशि₹8,000 से ₹12,000 प्रतिवर्ष
पारिवारिक आय सीमाअधिकतम ₹4,00000/- (4 लाख रुपये) प्रतिवर्ष
आवेदन की प्रारंभिक तिथि17 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तिथि30 नवंबर 2026
आवेदन का माध्यमऑनलाइन (Online through Saral Haryana Portal)
आधिकारिक वेबसाइटsaralharyana.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य (Objective)

राज्य में कई ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं जो 10वीं, 12वीं या स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, परंतु आर्थिक तंगी या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आगे की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं।

हरियाणा सरकार का प्राथमिक उद्देश्य इस योजना के माध्यम से:

  • आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन पढ़ाई में होनहार छात्रों को वित्तीय संबल प्रदान करना।
  • अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और अन्य वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education) की ओर प्रोत्साहित करना।
  • ड्रॉप-आउट (Drop-out) दर को कम करना और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना।

योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि (Scholarship Amount Structure)

छात्रवृत्ति की राशि छात्र द्वारा उत्तीर्ण की गई कक्षा और वर्तमान में प्रवेश लिए गए कोर्स (Course Level) के आधार पर निर्धारित की गई है:

वर्तमान कोर्स / कक्षानिर्धारित छात्रवृत्ति राशि (वार्षिक)
10वीं के आधार पर आगे की पढ़ाई (11वीं / 12वीं / आईटीआई / डिप्लोमा)₹8,000/-
12वीं के आधार पर कला स्नातक (Arts Graduation)₹8,000/-
12वीं के आधार पर वाणिज्य / विज्ञान / डिप्लोमा (Commerce / Science / Diploma)₹9,000/-
इंजीनियरिंग एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Engineering / Professional Courses)₹10,000/-
मेडिकल पाठ्यक्रम (Medical Courses – MBBS/BDS/BAMS आदि)₹11,000/-
स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Post Graduation Professional Courses)₹12,000/-

न्यूनतम अंक एवं श्रेणी-वार पात्रता (Cut-off Percentage)

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछली बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा में न्यूनतम अंकों की शर्त रखी गई है, जो विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार है:

(A) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु न्यूनतम अंक मानदंड:

  1. अनुसूचित जाति (SC) एवं विमुक्त/घुमंतु जातियां:
    • 10वीं कक्षा में: ग्रामीण क्षेत्र के लिए न्यूनतम 60% तथा शहरी क्षेत्र के लिए न्यूनतम 70% अंक।
    • 12वीं कक्षा में: ग्रामीण के लिए 60% तथा शहरी के लिए 75% अंक।
  2. पिछड़ा वर्ग – ए (BC-A):
    • 10वीं कक्षा में: ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60% तथा शहरी क्षेत्र के लिए 70% अंक।
  3. पिछड़ा वर्ग – बी (BC-B) एवं सामान्य वर्ग (General Category):
    • 10वीं कक्षा में: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 75% से 80% तक अंक होना अनिवार्य है।

(नोट: पोस्ट ग्रेजुएशन एवं अन्य उच्च पाठ्यक्रमों के लिए भी संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत अंक होना आवश्यक है।)

पात्रता एवं शर्तें (Eligibility Criteria)

  • मूल निवास: आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थाई/मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹4,00000 (चार लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पारिवारिक पहचान पत्र (PPP): अभ्यर्थी के पास अद्यतन (Updated) फैमिली आईडी (Family ID / PPP) होना अनिवार्य है, जिसमें आय सत्यापित (Verified) हो।
  • नियमित छात्र: विद्यार्थी का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में नियमित (Regular Student) रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. पारिवारिक पहचान पत्र (Family ID / PPP)
  2. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  3. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र (Domicile / Residence Certificate)
  4. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate – SC/BC-A/BC-B/Tepriwas आदि हेतु)
  5. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate – 4 लाख से कम आय का)
  6. 10वीं / 12वीं / स्नातक की मार्कशीट (जिसके आधार पर छात्रवृत्ति का दावा किया जा रहा है)
  7. वर्तमान पाठ्यक्रम की फीस रसीद (Current Course Fee Receipt)
  8. संस्थान का आईडी कार्ड / एडमिशन स्लिप (Identity Card or Admission Proof)
  9. विद्यार्थी की बैंक पासबुक की प्रति (Aadhaar Seeded Bank Account)
  10. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर
  11. सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएं।
  2. पंजीकरण / लॉगिन: यदि आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो “New User? Register Here” पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं। यदि अकाउंट है, तो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
  3. योजना खोजें: लॉगिन करने के बाद “Apply for Services” सेक्शन में जाएं और सर्च बार में “Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Sanshodhit Yojana” टाइप करें।
  4. Family ID दर्ज करें: योजना का चयन करने के पश्चात अपनी Family ID (PPP) दर्ज करें और “Fetch Data” पर क्लिक करें।
  5. ओटीपी सत्यापन: फैमिली आईडी से लिंक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके सत्यापित करें।
  6. विवरण जांचें व भरें: स्क्रीन पर दिखाई दे रही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी की जांच करें तथा मांगी गई अन्य शैक्षणिक योग्यता, पिछली परीक्षा के अंक और वर्तमान संस्थान की जानकारी भरें।
  7. दस्तावेज अपलोड करें: सभी मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों (मार्कशीट, फीस रसीद, आय/जाति प्रमाण पत्र आदि) की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  8. सबमिट एवं रसीद: भरे गए फॉर्म का पूर्वावलोकन (Preview) करें, सभी विवरण सही पाए जाने पर फॉर्म को Submit कर दें। इसके बाद प्राप्त आवेदन रसीद (Acknowledgement Slip) को डाउनलोड कर सुरक्षित प्रिंट निकाल लें।

महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links Table)

विवरण (Link Description)डायरेक्ट लिंक (Direct Link)
सरल हरियाणा ऑनलाइन आवेदन लिंकApply now
योजना की आधिकारिक अधिसूचना PDFDownload now
हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग पोर्टलVisit now

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Top 10 FAQs)

Q1. डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

Q2. इस योजना के तहत अधिकतम कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार ₹8,000 से लेकर ₹12,000 प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

Q3. क्या इस योजना के लिए पारिवारिक आय की कोई सीमा है?

उत्तर: जी हाँ, आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹4,00000 (4 लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Q4. क्या सामान्य वर्ग (General Category) के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: जी हाँ, सामान्य वर्ग एवं BC-B श्रेणी के मेधावी छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा में 75% से 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे इसके लिए पात्र हैं।

Q5. क्या फैमिली आईडी (Family ID) होना अनिवार्य है?

उत्तर: जी हाँ, हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी (PPP) होना अनिवार्य है।

Q6. आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा?

उत्तर: आवेदन केवल Saral Haryana Portal (saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

Q7. क्या डिस्टेंस या प्राइवेट पढ़ाई करने वाले छात्र इसके पात्र हैं?

उत्तर: नहीं, यह छात्रवृत्ति केवल किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित (Regular) रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही है।

Q8. क्या दूसरे राज्य के छात्र जो हरियाणा में पढ़ रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी/मूल निवासियों को ही प्रदान किया जाता है।

Q9. छात्रवृत्ति का पैसा बैंक खाते में कैसे आएगा?

उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के आधार लिंक्ड बैंक खाते (DBT/Aadhaar Seeded Bank Account) में ट्रांसफर की जाएगी।

Q10. यदि फॉर्म भरते समय कोई समस्या आए तो कहाँ संपर्क करें?

उत्तर: अभ्यर्थी सरल हरियाणा हेल्पडेस्क नंबर या अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल विद्यार्थियों की सहायता एवं सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर उपलब्ध आधिकारिक दिशानिर्देशों व अधिसूचना को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें।

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